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01. स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति क्या है ?

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति के अधिकार का अर्थ है कि इस्से पहले की सरकार स्वदेशी ज़मीन पर विकास परियोजनायो का प्रक्रिया शुरू करे, उन्हे उस ज़मीन के अधिकारी स्वदेशी जनता को अपने योजना के बारे में बताना आवश्यक होगा। इस तरह वे अपनी परियोजना के शुरू होने से पहले स्वदेशी लोगों की राय ले सकते हें।  

04. नेताएं

यह बहुत महत्वपूर्ण है की स्वदेशी जनता ऐसे नेताओं का चुनाव करे जो सिर्फ़ सरकार के भले के बारे में न सोचके स्वदेशी हितों के बारे में भी सोचेंगे।

05.संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, अनुच्छेद 10

 संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 10 के मुताबिक कोई भी स्वदेशी समुदायों को ज़बरदस्ती उनके ज़मीन से नही हटा सकता।

06. संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, अनुच्छेद 19

 इससे पहले के कोई राज्य ऐसा कोई विधायी या प्रशासनिक कदम उठाए जो स्वदेशी जनता को प्रभावित करे, उन्हे स्थानीय लोगों की स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति लेनी होगी।

08. विकास परियोजनाएं

 सरकार स्वदेशी जनता के स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति के बगैर ऐसी कोई विकास परियोजना की मंज़ूरी नही दे सकती जो स्वदेशियों की ज़मीनों और साधनों  पर असर दे सकती है।

09. अंतर्राष्ट्रीय समर्थन

स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रा घोषणा पत्र एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय यंत्र स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति को स्वदेशी जनता का अधिकार मानते है।

13. "पूर्वगामी" का अर्थ

  इससे पहले की कोई परियोजना कि शुरूवात हो, यह बहुत ज़रूरी है की स्वदेशी जनता के पास उस परियोजना के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है। इस तरह, वे अपने राय देकर ज़रूरी परिवर्तन आरंभ कर सकेंगे।

15. यह कब लागू होता है?

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति का अधिकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों में लिखा है. अगर कोई परियोजना ज़मीनों के लिए हानिकारक प्रतीत हो, इन कानूनों का उपलब्ध इन ज़मीनों की रक्षा बे लिए किया जा सकता है।

16. उत्तरदायित्व

 इन कानूनों का पालन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह  हमारी वातावरण की रक्षा करतें है, स्वच्छ पानी और वायु कि उपलब्धि की गारंटी देते है, और वे यह सुनिसचीत करते है की कोई भी विकासात्मक परियोजनएँ स्वदेशी समुदायों का लाभ करेंगे।

17.फूट डालो और राज करो

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति का अधिकार स्‍पष्ट रूप से कहता है की सरकार लोगों को अपनी संगठन के तरीकें, सोच या निर्णयों में ज़बरदस्ती बदलावा नही डाल सकती। एवं, वे स्वदेशी जनता को गलत जानकारी नही दे सकते।

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