05.संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, अनुच्छेद 10
संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 10 के मुताबिक कोई भी स्वदेशी समुदायों को ज़बरदस्ती उनके ज़मीन से नही हटा सकता।
06. संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, अनुच्छेद 19
इससे पहले के कोई राज्य ऐसा कोई विधायी या प्रशासनिक कदम उठाए जो स्वदेशी जनता को प्रभावित करे, उन्हे स्थानीय लोगों की स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति लेनी होगी।
09. अंतर्राष्ट्रीय समर्थन
स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रा घोषणा पत्र एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय यंत्र स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति को स्वदेशी जनता का अधिकार मानते है।
10. एक अविच्छेद्य अधिकार
स्वदेशी जनता के लिए स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति एक मौलिक, निहित, एवं अविच्छेद्य अधिकार है।