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Public Service Announcements (PSA)

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति हर स्वदेशी का अधिकार है और सरकार इस अधिकार की रक्षा के लिए बाध्य है।

 स्वदेशी जनता के लिए स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति एक मौलिक, निहित, एवं अविच्छेद्य अधिकार है।

स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रा घोषणा पत्र एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय यंत्र स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति को स्वदेशी जनता का अधिकार मानते है।

 सरकार स्वदेशी जनता के स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति के बगैर ऐसी कोई विकास परियोजना की मंज़ूरी नही दे सकती जो स्वदेशियों की ज़मीनों और साधनों  पर असर दे सकती है।

सरकार स्वदेशी जनता के स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति के बगैर उनके ज़मीनों पर कोई हानिकारक सामग्री नही रख सकती है. 

 इससे पहले के कोई राज्य ऐसा कोई विधायी या प्रशासनिक कदम उठाए जो स्वदेशी जनता को प्रभावित करे, उन्हे स्थानीय लोगों की स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति लेनी होगी।

 संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 10 के मुताबिक कोई भी स्वदेशी समुदायों को ज़बरदस्ती उनके ज़मीन से नही हटा सकता।

यह बहुत महत्वपूर्ण है की स्वदेशी जनता ऐसे नेताओं का चुनाव करे जो सिर्फ़ सरकार के भले के बारे में न सोचके स्वदेशी हितों के बारे में भी सोचेंगे।

स्वदेशी समुदायों को सरकार को उनके स्वदेशी ज़मीनों पे अपना हक प्रभाव करके उनका नाश नही करने देना चाहिए। यह स्वदेशी अधिकार के खिलाफ हें।

स्वतंत्र पूर्वगामी एवं सूचित सहमति हर स्वदेशी का जन्मसिद्ध अधिकार हें।

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